पंजाब में निकाय चुनाव की घोषणा; मोहाली समेत 8 नगर निगमों में होगी वोटिंग, इस तारीख को आएंगे नतीजे, आज से आचार संहिता लागू
Punjab Local Body Election 2026 Announced By State Election Commissioner
Punjab Election Announced: पंजाब में निकाय चुनाव की घोषणा कर दी गई है और इसी के साथ आज से आचार संहिता भी लागू हो गई है। चंडीगढ़ में पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त राजकमल चौधरी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि 8 नगर निगम, 76 नगर काउंसिल और 21 नगर पंचायतों में 26 मई को वोटिंग कराई जाएगी। वोटिंग का समय सुबह 8 बजे से 5 बजे तक होगा। वहीं वोटिंग के बाद 29 मई को वोटों की गिनती होगी और नतीजे जारी किए जाएंगे। निकाय चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं।
पंजाब के किन 8 नगर निगमों में चुनाव?
पंजाब चुनाव आयुक्त ने बताया कि राज्य के जिन 8 नगर निगमों में चुनाव होगा। उनमें मोहाली, मोगा, बटाला, बरनाला, अबोहर, कपूरथला, पठानकोट और बठिंडा नगर निगम शामिल हैं। इसके अलावा 76 नगर परिषद और 21 नगर पंचायतें हैं। तीनों ही निकायों मेंटोटल वार्ड 2,019 हैं और 3,977 पोलिंग स्टेशनों पर वोट डाले जाएंगे। वहीं चुनाव आयुक्त ने बताया कि तीनों निकायों में अभी कुल वोटर 36,72,932 हैं। जिनमें से 18,98,990 पुरुष मतदाता हैं और 17,73,716 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा अन्य हैं। यह संख्या आगे बढ़ भी सकती है।
13 से 16 मई तक नामांकन भर सकेंगे
पंजाब चुनाव आयुक्त के अनुसार, 8 नगर निगम, 76 नगर काउंसिल और 21 नगर पंचायतों में चुनाव को लेकर 13 से 16 मई तक उम्मीदवार अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे। वहीं दाखिल किए गए नामांकनों की जांच और छटनी 18 मई को की जाएगी। इसके अलावा कोई भी उम्मीदवार 19 मई को अपना नामांकन वापस ले सकता है। चुनाव आयुक्त ने कहा कि पूरी पारदर्शिता और शांति के साथ चुनाव कराया जाएगा। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस फोर्स की तैनाती की जाएगी।
उम्मीदवारों के लिए खर्च लिमिट तय
उम्मीदवारों के लिए खर्च लिमिट भी तय की गई है। नगर निगमों के उम्मीदवारों अधिकतम 4 लाख रुपये तक चुनावी खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा नगर परिषद वाले क्लास-1, 2 और 3 के हिसाब खर्च कर पाएंगे। क्लास-1 के लिए चुनावी खर्च सीमा 3.60 रुपये, क्लास-2 के लिए 2.30 और क्लास-3 के लिए यह सीमा 2 लाख रुपये रहेगी। इसी तरह नगर पंचायत के उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा 1.40 तय की गई है।